Uttarakhand News-देहरादून, 4 नवंबर 2024: उत्तराखंड में भू कानून के प्रावधानों के सख्त पालन के लिए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि खरीद-फरोख्त या अनुचित उपयोग के मामलों में ZALR अधिनियम की धारा 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने विशेष प्रयोजन के लिए स्वीकृत भूमि के दुरुपयोग के मामले में भी सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि भूमि का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही हो। भूमि कानून के उल्लंघन की किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने राज्य के 11 जिलों से भूमि कानून उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त की है, जबकि हरिद्वार और नैनीताल जिलों को भी मंगलवार तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
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बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु और चंद्रेश यादव सहित राज्य के सभी जिलाधिकारी शामिल रहे। उत्तराखंड शासन ने जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत भूमि क्रय की अनुमति की समीक्षा करते हुए जनपद स्तर पर क्रय की गई भूमि के उपयोग के उल्लंघन की स्थिति में सभी जिलाधिकारियों को त्वरित सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए थे।
11 जिलों में से, रुद्रप्रयाग और चंपावत में अब तक कोई उल्लंघन मामला प्रकाश में नहीं आया है, जबकि शेष 9 जिलों में कई भूमि उपयोग उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इनमें कुछ प्रकरणों में कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य मामलों में जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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