
रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार स्थित एक ज्वैलर्स की दुकान में आभूषण चोरी के मामले में अभियुक्त साजिद और रूकसाना को अदालत ने तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना के अनुसार, अभियुक्त साजिद और रूकसाना ने ज्वैलरी खरीदने का बहाना बनाया और दुकानदार का ध्यान भटकाकर सोने के आभूषण चोरी कर लिए। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने मामले की तहरीर थाना रुद्रप्रयाग में दी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत में हुई। अदालत ने अभियुक्त साजिद और रूकसाना को भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके साथ ही, धारा 411 के तहत भी दोनों अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस धारा में भी जुर्माना न देने की स्थिति में एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने की।
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