मुख्य बिंदु
- आरक्षण नियमावली की अधिसूचना:
- उप सचिव प्रदीप कुमार शुक्ल ने गुरुवार देर रात आरक्षण नियमावली जारी की।
- नियमावली को शहरी विकास निदेशालय को भेजा गया।
- ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी:
- 10 दिसंबर को नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया में तेजी आई।
- चुनाव की तैयारी:
- आरक्षण प्रक्रिया के तहत स्थान और पद तय कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
- प्रस्ताव को जल्द शासन को सौंपने के लिए कहा गया है।
आरक्षण की प्रक्रिया
- प्रारंभिक सूची:
- नियमावली के अनुसार, स्थानों और पदों का आरक्षण तय कर प्रारंभिक सूची तैयार की जाएगी।
- जनता से आपत्तियां:
- प्रारंभिक सूची पर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी।
- प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
- अंतिम सूची:
- अंतिम सूची को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।
- निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा।
दिसंबर के अंत तक अधिसूचना संभव
- निर्वाचन आयोग:
आरक्षण सूची तैयार होने और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी करेगा।
- संभावित समय:
दिसंबर के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
जनप्रतिनिधियों और जनता पर असर
इस प्रक्रिया से नगर निकायों में ओबीसी, महिला, एससी/एसटी, और अन्य श्रेणियों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और सभी दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं।
उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया के लिए आरक्षण नियमावली का जारी होना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, बल्कि राज्य में स्थानीय शासन की पारदर्शिता और मजबूती भी सुनिश्चित होगी। अब सभी की नजरें दिसंबर के अंत में जारी होने वाली अधिसूचना पर टिकी हैं।
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