
रुद्रप्रयाग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यक्रम के तहत, 13 सितंबर को देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत उत्तराखंड समेत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जिला और तहसील न्यायालयों में लोक अदालत सत्र का आयोजन किया जाएगा। जिसमें छोटी और बड़ी पेंडिंग याचिकाओं का निस्तारण इन लोक अदालतों के माध्यम से होगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की ओर से भी जिले में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला न्यायालय परिसर रुद्रप्रयाग एवं बाह्य न्यायालय उखीमठ में आयोजित होगी।
लोक अदालत का उद्देश्य लंबित वादों को आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से शीघ्र निस्तारित करना है। इसमें विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, चेक बाउंस (एनआई एक्ट-138), बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावे, दीवानी वाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं पानी से संबंधित वाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), वेतन-भत्ते एवं अन्य सेवा लाभ से जुड़े मामले, राजस्व वाद सहित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पायल सिंह ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न वादों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपसी सुलह-समझौते से अपने लंबित मामलों का निस्तारण कर न्यायिक प्रक्रिया से राहत प्राप्त करें।
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