
13 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सुलह-सहमति से होंगे मामलों का निस्तारण
रुद्रप्रयाग। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के तत्वावधान में आगामी 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत माननीय जिला जज रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर रुद्रप्रयाग एवं बाह्य न्यायालय ऊखीमठ में प्रातः 10:00 बजे से शुरू होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की सचिव पायल सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इन मामलों का होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों को सुलह-सहमति से सुलझाया जाएगा—
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आपराधिक शमनीय वाद
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धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) संबंधी मामले
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बैंक रिकवरी वाद
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मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद
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अन्य दीवानी वाद
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श्रम विवाद वाद
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भूमि अधिग्रहण वाद
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बिजली एवं पानी से संबंधित वाद (अशमनीय वादों को छोड़कर)
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वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी सेवा लाभ
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राजस्व वाद
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किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा और विनिर्दिष्ट अनुतोष जैसे दीवानी वाद
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प्री-लिटिगेशन मामले
जनता से अपील
पायल सिंह ने क्षेत्रीय जनता से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएँ। उन्होंने कहा कि आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण होने से न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि अनावश्यक मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी।
प्रशासन का मानना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय व्यवस्था में तेजी और सरलता लाने का एक सशक्त माध्यम है, जिससे जनता को त्वरित और सस्ती न्याय सेवा प्राप्त हो सकती है।