![Gairkanooni Dharm Samparivartan Pratishedh Vidheyak, 2025: इस राज्य ने लागू किया गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 1 Gairkanooni Dharm Samparivartan Pratishedh Vidheyak, 2025: इस राज्य ने लागू किया गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025](https://kedartimes.com/wp-content/uploads/2025/02/gairkanooni-dharm-samparivartan-pratishedh-vidheyak-2025-1024x576.jpg)
Gairkanooni Dharm Samparivartan Pratishedh Vidheyak, 2025: इस राज्य ने लागू किया गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025
Gairkanooni Dharm Samparivartan Pratishedh Vidheyak, 2025: राजस्थान सरकार ने गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पेश किया है, जिसका उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, दबाव या प्रलोभन के माध्यम से किए गए धर्म परिवर्तन को रोकना है। यह विधेयक उन मामलों पर विशेष ध्यान देता है जहां किसी व्यक्ति को बेवश या गुमराह करके धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। सरकार का मानना है कि इस प्रकार के जबरन धर्मांतरण से सामाजिक सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
इस विधेयक के तहत 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, यदि किसी नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। साथ ही, यह विधेयक अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाता है, जिससे पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी।
यह कानून राजस्थान में धर्मांतरण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालाँकि, इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस भी तेज़ हो गई है, क्योंकि कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ मानते हैं।
Gairkanooni Dharm Samparivartan Pratishedh Vidheyak, 2025 की पृष्ठभूमि
नवंबर 2024 में राजस्थान सरकार ने इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। यह विधेयक उन घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया है, जिन्हें “लव जिहाद” के रूप में जाना जाता है। ‘लव जिहाद’ शब्द का तात्पर्य उन मामलों से है, जिनमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से विवाह कर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप लगाए जाते हैं।
Gairkanooni Dharm Samparivartan Pratishedh Vidheyak, 2025 के मुख्य प्रावधान
- यह विधेयक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों की श्रेणी में आता है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत पाना कठिन होगा।
- यदि कोई व्यक्ति विवाह, प्रलोभन, बल, या धोखाधड़ी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है, तो इसे अपराध माना जाएगा।
- धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी।
Gairkanooni Dharm Samparivartan Pratishedh Vidheyak, 2025 की आवश्यकता क्यों पड़ी?
राजस्थान में इससे पहले धर्मांतरण रोकने का कोई सख्त कानून नहीं था, जबकि कई अन्य राज्यों में इस तरह के कानून पहले से मौजूद हैं। सरकार का तर्क है कि इस कानून से धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मांतरण के गलत इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
धार्मिक रूपांतरण क्या है?
धार्मिक रूपांतरण का अर्थ होता है एक धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाना। इसमें व्यक्ति अपनी पिछली धार्मिक मान्यताओं को त्यागकर नए धर्म की विचारधारा को स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए,
- ईसाई धर्म में बैपटिस्ट से मेथोडिस्ट या कैथोलिक बनना।
- इस्लाम में शिया से सुन्नी होना।
- हिंदू से बौद्ध या ईसाई धर्म अपनाना।
कुछ मामलों में, धर्मांतरण किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान या औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है।
Gairkanooni Dharm Samparivartan Pratishedh Vidheyak, 2025 पर मतभेद
यह विधेयक राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन मानते हैं, जबकि कुछ इसे लोगों को धोखे और दबाव से बचाने के लिए आवश्यक कदम बताते हैं। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है, जबकि सरकार का तर्क है कि यह अवैध और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी है।
धर्मांतरण विरोधी विधेयक एक संवेदनशील और विवादित मुद्दा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विधेयक को लागू करने के बाद राजस्थान में धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन बनाए रख पाएगा, या फिर यह एक नए विवाद को जन्म देगा? आने वाले समय में इस पर और अधिक चर्चा होगी।
Anora movie: फिल्मों में सेक्स सीन की वापसी: ‘अनौरा’, ‘बेबीगर्ल’, ‘चैलेंजर्स’ और जटिलता की कहानी
अगर आपको न्यूज़ से सम्बंधित यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे Facebook | Twitter | Instagram व | Youtube शेयर करें।