उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव 2025 की महत्वपूर्ण तारीखें और प्रक्रिया
- नामांकन प्रक्रिया: 27 से 30 दिसंबर के बीच।
- नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर।
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी।
उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव 2025 के लिए प्रदेश में कुल 112 निकाय
उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव 2025 में कुल 112 निकाय हैं, जिनमें उधम सिंह नगर में सबसे अधिक 19 निकाय और बागेश्वर में सबसे कम 3 निकाय हैं। इन निकायों की वोटर लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है।
प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है:
- नगर निगम के नगर प्रमुख:
- 40 वार्ड तक: ₹20 लाख।
- 41-60 वार्ड तक: ₹25 लाख।
- 61+ वार्ड: ₹30 लाख।
- उप नगर प्रमुख: ₹2 लाख।
- सभासद नगर: ₹3 लाख।
- नगर पालिका परिषद अध्यक्ष:
- 10 वार्ड तक: ₹6 लाख।
- 10+ वार्ड: ₹8 लाख।
- नगर पंचायत अध्यक्ष: ₹3 लाख।
- सदस्य नगर पंचायत: ₹50,000।
नामांकन और जमानत धनराशि
- नगर प्रमुख:
- सामान्य श्रेणी: ₹800 (नामांकन) और ₹12,000 (जमानत)।
- एससी/एसटी/ओबीसी/महिला: ₹400 (नामांकन) और ₹6,000 (जमानत)।
- सभासद नगर निगम:
- सामान्य श्रेणी: ₹400 (नामांकन) और ₹4,000 (जमानत)।
- एससी/एसटी/ओबीसी/महिला: ₹200 (नामांकन) और ₹2,000 (जमानत)।
- नगर पंचायत अध्यक्ष:
- सामान्य श्रेणी: ₹200 (नामांकन) और ₹3,000 (जमानत)।
- एससी/एसटी/ओबीसी/महिला: ₹100 (नामांकन) और ₹1,500 (जमानत)।
चुनाव आयोग की सख्ती
चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त निरीक्षण किया जाएगा। सभी प्रत्याशियों को अपने खर्च का लेखा-जोखा आयोग को सौंपना अनिवार्य होगा।
चुनाव से जुड़ी प्रमुख बातें
- पहली बार डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाएगी।
- चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।
- उम्मीदवारों के लिए नामांकन और खर्च से जुड़े सभी दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
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