नई दिल्ली, 17 दिसंबर 2024: लोकसभा में मंगलवार को “वन नेशन-वन इलेक्शन” विधेयक पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को औपचारिक तौर पर संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 के नाम से जाना जाएगा। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और संभवतः स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान है।
बीजेपी ने जारी किया व्हिप
विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी सांसदों के लिए 17 दिसंबर को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के इस विधेयक को सदन में पेश करने की संभावना है।
संयुक्त समिति को भेजा जाएगा विधेयक
सूत्रों के अनुसार, विधेयक पेश किए जाने के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास विस्तृत चर्चा और परामर्श के लिए भेजा जा सकता है। समिति का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा, जिसमें भाजपा को अध्यक्षता मिलने की उम्मीद है।
पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश पर आधारित
यह विधेयक पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का सुझाव दिया था।
स्थानीय निकाय चुनावों पर निर्णय टला
हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों पर निर्णय फिलहाल टाल दिया गया है।
संसद में आगे की प्रक्रिया
स्पीकर ओम बिरला राजनीतिक दलों से संयुक्त समिति के लिए नामांकन मांग सकते हैं। नियमों के अनुसार, जो भी दल नामांकन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह समिति में प्रतिनिधित्व खो देगा। समिति का प्रारंभिक कार्यकाल 90 दिनों का होगा, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
पृष्ठभूमि और महत्व
1951 से 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। इसके बाद राज्यों और केंद्र के चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। “वन नेशन-वन इलेक्शन” मॉडल को लागू करने का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में समरूपता लाना और खर्च में कटौती करना है।
विधेयक पर बहस और निर्णय आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है।
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