
UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTIONS 2025: कल नहीं होगा नामांकन, कोर्ट में जारी है सुनवाई, जानें पूरी स्थिति
UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTIONS 2025: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 25 जून से प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया अब नहीं हो पाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन कोर्ट की रोक के चलते नामांकन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।
नामांकन पर क्यों लगी रोक?
23 जून को नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। कोर्ट ने यह आदेश आरक्षण गजट नोटिफिकेशन की अनुपलब्धता के चलते दिया। इसी कारण 25 जून से प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया अब नहीं होगी।
कोर्ट में क्या चल रहा है?
24 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार ने अपनी दलीलें दीं। सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल सीएस रावत ने कोर्ट को बताया कि 14 जून को आरक्षण अधिसूचना की गजट कॉपी जारी हो चुकी है। इसके बावजूद कोर्ट ने सभी संबंधित मामलों को क्लब कर 25 जून दोपहर 2 बजे सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
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सरकार और विपक्ष की स्थिति
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सरकारी पक्ष का दावा: सभी नियम सुप्रीम कोर्ट और संविधान के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं। सरकार को भरोसा है कि वह कोर्ट को संतुष्ट कर लेगी।
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विरोधी पक्ष का आरोप: सिर्फ गजट नोटिफिकेशन देना काफी नहीं है, आरक्षण की नियमावली में खामियां हैं, जिन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
पंचायत चुनाव की स्थिति
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21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया।
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23 जून को कोर्ट ने स्टे आदेश जारी किया।
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25 जून को नामांकन की तारीख तय थी, लेकिन अब वह रद्द हो गई है।
आयोग की प्रतिक्रिया
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि वह लगातार हाईकोर्ट से संपर्क में हैं और कानूनी सलाह ले रहे हैं। उन्होंने माना कि जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देता, तब तक नामांकन प्रक्रिया नहीं हो सकती।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव की राह आसान नहीं दिख रही है। आरक्षण और चुनाव नियमों को लेकर जारी कानूनी खींचतान के चलते चुनावी प्रक्रिया अधर में लटक गई है। 25 जून को हाईकोर्ट की सुनवाई अब पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट होगी।
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