जिला पंचायत चुनाव परिणाम पर रोक, कंडारा वार्ड से विजयी प्रत्याशी अजयवीर सिंह भंडारी शपथ नहीं ले पाएंगे

रुद्रप्रयाग, 4 सितम्बर। जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रप्रयाग ने जिला पंचायत सदस्य पद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए वार्ड–11 कंडारा से विजयी प्रत्याशी अजयवीर सिंह भंडारी को शपथ ग्रहण और पदभार ग्रहण करने से रोक दिया है।

मामला निर्वाचन वाद संख्या 06/2025 (सुमन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) से जुड़ा है। याची सुमन सिंह ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि विजयी प्रत्याशी भंडारी का नाम वर्ष 2025 में दो अलग-अलग निर्वाचन नामावलियों — जनपद देहरादून और जनपद रुद्रप्रयाग — में दर्ज है। याची का तर्क है कि यह स्थिति उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

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प्रतिवादी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि अधिनियम में दोहरी मतदाता प्रविष्टि को स्पष्ट अयोग्यता नहीं माना गया है और नामांकन प्रक्रिया विधिसम्मत रही है।

हालांकि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहदेव सिंह ने अभिलेखों व दलीलों पर विचार करते हुए पाया कि याची द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से prima facie गंभीर विधिक प्रश्न बनता है। अदालत ने अपने आदेश में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय (WPMB No.503/2025) का भी हवाला दिया, जिसमें बहु-निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पर वैधानिक रोक का उल्लेख है।

अंतरिम आदेश के अनुसार:
वाद के अंतिम निर्णय तक अजयवीर सिंह भंडारी को कंडारा वार्ड, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के सदस्य पद पर शपथ और दायित्व ग्रहण करने से रोका गया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर 2025 को होगी।
याची की ओर से अधिवक्ता प्यार सिंह नेगी और पंकज चौधरी ने पैरवी की।

 

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