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दुर्गाधार में आयोजित हुआ विधिक जनजागरूकता शिविर, ग्रामीणों को दी गयी कानूनी अधिकारों की जानकारी

दुर्गाधार में आयोजित हुआ विधिक जनजागरूकता शिविर, ग्रामीणों को दी गयी कानूनी अधिकारों की जानकारी

रुद्रप्रयाग, 23 अगस्त 2025। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग के निर्देशानुसार ग्राम सभा दुर्गाधार में शनिवार को विधिक जनजागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं और कानूनी सुरक्षा उपायों की जानकारी उपलब्ध कराना था।

शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की सचिव पायल सिंह ने उपस्थित ग्रामीणों को पॉक्सो अधिनियम, पॉश एक्ट, राहवीर योजना, सुरक्षित दवाई-सुरक्षित जीवन समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुरक्षा की सुविधाएँ पहुँचाना है।

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कार्यक्रम के दौरान रिटेनर अधिवक्ता यशोदा खत्री ने ग्रामीणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली और निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को कानूनी सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राधिकरण का दायित्व है कि वह हर व्यक्ति तक न्याय सुलभ कराए।

शिविर में असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल देवेंद्र सिंह बिष्ट ने भी ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें जागरूक रहने की अपील की। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, ग्रामवासी, अधिकारमित्र एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी भी मौजूद रहे।

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