राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सामान्य प्रेक्षकों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें उन्हें चुनावी कार्यों और दायित्वों की जानकारी दी गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग ने भी 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इस संबंध में उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राज्यपाल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत राज्य के सभी नगर निकायों में स्थित राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध-निकाय, और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सवेतन अवकाश को मंजूरी दी है। इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे।
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राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई बैठक के दौरान आयुक्त सुशील कुमार ने प्रेक्षकों की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने प्रेक्षकों को स्थानीय निकायों की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता, प्रत्याशियों के अधिकतम व्यय की सीमा, मतदान प्रक्रिया, और मतगणना की जानकारी प्रदान की। बैठक में चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रेक्षकों की जिम्मेदारियों और ध्यान देने वाले बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।
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सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राहुल कुमार गोयल, ने प्रेक्षकों को राजनीतिक दलों, उनके चुनाव चिह्नों, जिलों की जानकारी, और मतदाताओं की संख्या से अवगत कराया। इसके साथ ही, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रेक्षकों को आदर्श आचार संहिता और चुनावी दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
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